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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति येओल के खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव नेशनल असेंबली पेश

Bharat Samvad:

 सियोल, 13 दिसंबर । दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर आगामी पूर्ण सत्र में मतदान होगा। येओल को इससे पहले मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा पर भी महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इस पर रविवार को हुए मतदान में वह विपक्ष को शिकस्त देने में सफल रहे।

द कोरिया टाइम्स की खबर के अनुसार, मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) ने इस प्रस्ताव पर आगामी पूर्ण सत्र में शाम 5:00 बजे मतदान कराने की योजना बनाई है। कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।

ताजा प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया है कि मार्शल लॉ सैनिकों और पुलिस ने राष्ट्रपति के नेतृत्व में सांसदों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसमें प्रथम महिला किम केओन ही के खिलाफ स्टॉक हेरफेर योजना में उनकी संदिग्ध संलिप्तता और एक पावर ब्रोकर के माध्यम से चुनाव नामांकन में हस्तक्षेप सहित आरोपों को हटा दिया गया है।

आज सत्र के दौरान विपक्ष कैबिनेट सदस्यों से पिछले दिनों के यून के सार्वजनिक संबोधन के बारे में भी सवाल करेंगे। यह संबोधन उनके मार्शल लॉ घोषणा का बचाव करने और इसे विद्रोह का कार्य मानने से इनकार करने पर केंद्रित था। विपक्ष ने प्रधानमंत्री हान डक-सू, वित्तमंत्री चोई सांग-मोक, शिक्षामंत्री ली जू-हो और विदेशमंत्री चो ताए-यूल सहित अन्य लोगों से सत्र के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

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